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बालिका की हत्या का आरोपी पुलिस के लगा हत्थे

बालिका की हत्या का आरोपी पुलिस के लगा हत्थे

जिला ब्यूरो

एटा। थानाक्षेत्र अलीगंज के अंतर्गत अगस्त माह में गांव ‌झकरई के प्राथमिक विद्यालय की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की गांव के ही एक खेत में हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
हत्या के बाद मामले का खुलासा न होने को लेकर तमाम सामाजिक संगठन और राजनेताओं द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही थी लेकिन करीब दो माह से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद जनपद पुलिस ने आखिरकार हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक खेत से मक्का तोड़ता देख खेत मालिक बालिका को खेत में खींच ले गया लेकिन दुष्कर्म में असफल होने पर आरोपी खेत मालिक ने किशोरी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल 21 अगस्त को परिजनों द्वारा थाना अलीगंज पर इस आशय की लिखित सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री घर से पढ़ने के लिए जूनियर हाईस्कूल झकरई गयी हुयी थी, दोपहर 02.00 बजे तक वह घर नहीं पहुंची तो तलाश करने पर उसका शव अशोक कुमार पुत्र रामादास के खेत में मिला। उनकी पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गयी है, इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मुअसं- 235/2023 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।
इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु स्वाॅट तथा सर्विलांस के साथ ही एसआईटी का गठन किया गया, इन टीमों द्वारा लगातार आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई लेकिन फिर भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई लेकिन पुलिस लगातार इस सनसनीखेज हत्या मामले में प्रयास करती रही और करीब दो माह से अधिक समय के बाद पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हो गई।
पुलिस पूछताछ में पता चला अभियुक्त बृजेश प्रतिदिन की भाॅति अपने खेत की रखवाली कर रहा था, जहां उसने मृतका को अपने खेत से मक्का तोड़ते हुए देख लिया था और अभियुक्त द्वारा मृतका को अकेले मक्का तोड़ते देख उसकी नीयत खराब हो गई और वह उसे बदनीयती से जबरन अंदर खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मृतका द्वारा विरोध करने व चीखने चिल्लाने पर अभियुक्त ने कसकर उसका मुंह दबा दिया जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गयी जिसके बाद अभियुक्त ने इस डर से कि होश में आने पर कहीं वह अपने घर यह बात ना बता दे, भय से मृतका के ही दुपट्टा से उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा इसके बाद अभियुक्त ने शव छुपाने के लिये उसके ऊपर पास से ही घास उखाड़कर डाल दी।
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध विवेचना के क्रम में अभियोग में धारा 376एबी, 511 भादवि तथा 5एम/6/18 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी भी की गई है।

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