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सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत

सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को उच्च न्यायालय मिली बड़ी राहत

*सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत*
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*जिला ब्यूरो मोहित यादव*
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एटा सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्रीशीटर, विधायक निधि, के दुरुपयोग सहित सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है पूर्व विधायक पर कोतवाली नगर में 19 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी इसमें उन्हें गैंग लीडर और उनके छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया था इसके बाद दोनों भाइयों पर एक के बाद एक कई मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हुए स्थानीय अदालतों से किसी तरह की रात ना मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट सहित तीन अन्य मामलों में भी जमानत मंजूर की है थाना जसरथपुर में दर्ज विधायक निधि के 35लाख रुपए के दुरुपयोग एव थाने में मुख्य आरक्षी से मिलकर अपनी हिस्ट्रीशीट गायब कराने और थाना में दर्ज सरकारी जमीन की संपत्ति पर कब्जा करने की रिपोर्ट का मामला शामिल था रामेश्वर सिंह यादव 8 महीने से जिला कारागार में निरुद्ध है पुलिस ने उन्हें 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया था 10 जून को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया इसके बाद उनकी ओर से स्थानीय अदालतों में प्रस्तुति की गई जमानत अर्जियां खारिज हो गई उसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया वहां से मिली बड़ी राहत

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