Farrukhabad News: बालिका से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा दो आरोपियों को आजीवन कारावास
फर्रुखाबाद। सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट) ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य दोषियों को आजीवन कारावास भोगना होगा। तीनों दोषियों पर 3.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण अपने भाई के साथ 18 जनवरी 2019 को खेत पर फसल की सिंचाई करने गया था। घर लौटने पर पत्नी ने बताया कि 11 वर्षीय बेटी को उसे खेत में बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है। ग्रामीण पुत्री को तलाशते हुए वापस खेत में पहुंचा। पास के खेत में मिंटू उर्फ शैलेंद्र फसल की सिंचाई कर रहा था।
ग्रामीण ने पुत्री के बारे में पूछा तो मिंटू ने बताया कि सामने सरसों के खेत में पुत्री व दो तीन लोगों को कुछ देर पहले देखा था। ग्रामीण ने सरसों के खेत के अंदर जाकर देखा। वहां पुत्री को मिट्टी के अंदर दबा हुआ पाया। उसकी गला घोटकर हत्या कर शव को छिपाया गया था। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या व शव को छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचक ने छानबीन के बाद जनपद उन्नाव थाना व कस्बा सफीपुर निवासी राधेश्याम व अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलापुर निवासी जितेंद्र उर्फ रहीश व मिंटू उर्फ शैलेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व शव को ठिकाने लगाने की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी जितेंद्र उर्फ रहीश, मिंटू उर्फ शैलेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 1.20 लाख, 1.20 लाख अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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