हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट _: चार लाख लोगों के पास जुर्माने से बचने को सिर्फ पांच दिन
High Security Number Plate _: Four lakh people have only five days to avoid fine
10 नवंबर 21
मुरादाबाद : परिवहन विभाग ने पुारेन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। विभाग ने 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता करते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना तय किया है। पहले चरण में वाहन की अंतिम संख्या जीरो व एक को रखा गया है। विभाग का मानना है कि इस नंबर के करीब चार लाख पुराने वाहन हैं। वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की कवायद शुरू कर दी है।
परिवहन विभाग ने शासनादेश करके सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा था। इसके बाद शासन ने नंबर प्लेट लगाने की छूट दी थी।विशेष सचिव परिवहन ने पिछले महीने फिर आदेश जारी करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा है।
सरकार ने तय किया नंबर क्रम
नंबर प्लेट लगवाने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रदेश शासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश तय करने के लिए इसमें कुछ दिनों की छूट दी थी। अब यूपी सरकार ने एचएसआरपी को लेकर आखिरी तारीख की घोषणा कर दी है। अगर तय समय सीमा के अंदर आपने अपने वाहन में एचएसआरपी नहीं लगवाया तो आपको मोटा जुमार्ना भरना पड़ेगा। जिन वाहनों के नंबर के आखिर में 0 या 1 है उन पर 15 नवंबर2021 तक और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है। नंबर प्लेट लगाने का क्रम तय किया गया है जिसमें जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर आखिरी नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 2022 तक लगवाने की मोहलत दी गई है।
वेबसाइट पर बुक कराएं प्लेट
प्रदेश के वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कराने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी आफ आटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) से करार किया है। अब वाहन मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट पर ही आवेदन करना होगा। सियाम एक आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सप्लाई करेगी। कंपनी के नाम से पोर्टल बनाया गया है। इस पर जाकर वाहन चालक नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर निर्धारित फीस से लेकर सभी दस्तावेज की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप अपने सवालों के जवाब के लिए हेल्प लाइन नंबर से सहायता ले सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि सियाम पोर्टल पर नंबर प्लेट बुक कराने पर किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। विभाग ने इस बार आवेदक के लिए हेल्प लाइन नंबर 18001200201, 9305387662, 8302825503, 93368261111 पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई है। आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।