अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून, रिवाइज्ड ITR 31 मार्च तक; मिसरिपोर्टिंग पर 100% पेनाल्टी
केंद्रीय बजट 2026 के तहत नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार ने कर अनुपालन को आसान बनाने के साथ-साथ सख्ती भी बढ़ाई है। इसके तहत रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि इसके लिए करदाताओं को मामूली शुल्क देना होगा। नए नियमों के अनुसार ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश यात्रा को सस्ता करते हुए ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS की दर घटाकर 2% कर दी गई है, जो पहले 5% से 20% तक थी। छोटे करदाताओं को राहत देते हुए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई जाएगी, जिससे वे अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकेंगे। वहीं, नॉन-रेजिडेंट्स द्वारा प्रॉपर्टी बिक्री पर TDS लगाने का प्रावधान किया गया है।सरकार ने टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ाते हुए इनकम मिसरिपोर्टिंग पर टैक्स राशि के बराबर 100% पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, सरलीकृत इनकम टैक्स नियम जल्द अधिसूचित किए जाएंगे।

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